फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी के लिए करें चार अगस्त तक आवेदन

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01 August 2024 (Publish: 07:53 AM IST)

सुफ़यान सैफ / मेवात टाइम्स नेटवर्क


नूंह, 31 जुलाई। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सीआरएम घटक के तहत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों सुपर सीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के आवेदन के लिए चार अगस्त 2024 तक विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडाटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना में वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल मेरा-ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ हो। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता(मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के अनुसार), पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे, पिछले तीन वर्षों में इन कृषि यंत्र पर अनुदान न लेने बारे शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदित किसानों की वरीयता सूची ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी उपायुक्त की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में बनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति सहायक कृषि अभियन्ता, भिवानी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान कृषि यंत्र खरीदने के लिए अपनी पसन्द के किसी भी निर्माता/डीलर जिसकी वैद्य टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की सब्सिडी राशि एक लाख से अधिक होगी, उसकी 70 प्रतिशत सब्सिडी राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत सब्सिडी राशि 15 जनवरी के बाद मशीनों के उपयोग व पुन भौतिक सत्यापन उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते है।

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