- 2 अगस्त को होगा मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन
- 3 व 4 अगस्त तथा 10 व 11 अगस्त को विशेष तिथियों में बीएलओ रहेेंगे मतदान केंद्रों पर उपस्थित
सुफ़यान सैफ / मेवात टाइम्स नेटवर्क
नूंह, 25 जुलाई- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतोनुसार मतदाता सूची में विशेष समरी संशोधन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि मानकर नए वोट बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार पूर्व- संशोधित गतिविधियां 25 जून से 1 अगस्त 2024 तक की जाएंगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 2 अगस्त 2024 को होगा।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियां 2 से 16 अगस्त 2024 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। दावे एवं आपत्तियों का निपटान 26 अगस्त तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मतदान केंद्रों पर 3 अगस्त, 4, 10 व 11 अगस्त को विशेष तिथियों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे और नए वोट बनाने, मतदाता सूची संबंधी त्रुटियां दूर करने के लिए फार्म भरवाएंगे। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे इन तिथियों में अपने गांवों व शहरों में वार्डों में बने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट अवश्य बनवाएं। इस कार्यक्रम के तहत सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को इन तिथियों में बीएलओ से संपर्क करने को कहें और वे पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहे। लोकतंत्र में मतदान ही सबसे बड़ा पहलू है। मतदाता सूची में नाम दर्ज हुए बिना कोई भी नागरिक अपना वोट नहीं डाल सकता, इसलिए पात्र नागरिक अपना वोट अवश्य बनवाएं।